छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए क्या है नया कानून

छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए क्या है नया कानून (Chhattisgarh Talk)
छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए क्या है नया कानून (Chhattisgarh Talk)

छत्तीसगढ़ में दुकानें अब 24 घंटे खुल सकेंगी, व्यापारियों को मिलेगा फायदा और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा। यह नया कानून राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जानें इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में पूरी जानकारी।

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने एक ऐतिहासिक और व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में दुकान और स्थापना अधिनियम में बड़े बदलाव के साथ अब राज्य की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों को भी उचित संरक्षण मिलेगा। यह निर्णय राज्य के व्यापार क्षेत्र को एक नई दिशा और गति देने के लिए लिया गया है, और इसे व्यापारियों, कर्मचारियों और आम जनता के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 और नियम 2021 लागू किया है। इस फैसले के साथ ही पुराना 1958 का अधिनियम और 1959 के नियम को समाप्त कर दिया गया है। अब से यह नया अधिनियम राज्य के हर कोने में प्रभावी रहेगा, जबकि पुराना कानून केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे दुकानदारों को राहत देना और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

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छत्तीसगढ़ में क्या है नया बदलाव?

  1. 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें: पहले के नियमों के तहत दुकानों को हर सप्ताह एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब से दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। इस कदम से व्यापारियों को अपने व्यापार को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर मिलेगा।
  2. महिला कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं: नए नियमों के अनुसार, अब महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उन्हें सुरक्षा से संबंधित शर्तों का पालन करना होगा। यह कदम महिलाओं को समान अवसर देने के साथ-साथ उनके रोजगार में भी वृद्धि करेगा।
  3. नौकरी के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी: सभी व्यापारियों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही, 15 फरवरी तक हर दुकान और प्रतिष्ठान को वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ पंजीयन शुल्क में बदलाव

पुरानी व्यवस्था में दुकानों का पंजीयन शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये के बीच था, लेकिन अब इसे कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये होगा। यह कदम व्यापारियों के लिए अधिक पारदर्शी और लचीला पंजीयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया

अब से श्रम विभाग द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया जाएगा, जबकि पहले यह काम नगरीय निकाय करते थे। इसका मुख्य लाभ यह होगा कि पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और डिजिटल रूप से की जा सकेगी, जिससे व्यापारियों को आसानी से सेवा मिलेगी। श्रम विभाग का ऑनलाइन पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in इसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकार

नए कानून के तहत, कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानों को अब नए अधिनियम में स्वत: शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, व्यापारियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, यदि वे 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करते हैं। हालांकि, अगर वे इस अवधि के बाद आवेदन करते हैं, तो उन्हें नियमानुसार शुल्क चुकाना होगा।

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जुर्माने की राशि और कम्पाउंडिंग की सुविधा

नए नियमों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन व्यापारियों को अपराधों की कम्पाउंडिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प भी दिया गया है। इससे व्यापारी अधिक लचीलापन महसूस करेंगे और नियमों का पालन करना आसान होगा।

छोटे दुकानदारों को मिलेगा राहत

यह नया कानून छोटे दुकानदारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। पुराने कानून में सभी दुकानों को नियमों के दायरे में रखा गया था, लेकिन अब यह केवल उन दुकानों पर लागू होगा, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे। इसका मतलब यह है कि छोटे व्यापारियों को अब अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापारिक माहौल में सुधार

यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य में व्यापारिक माहौल को नया रूप देगा और छत्तीसगढ़ को एक उभरते हुए व्यापारिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इस कदम से स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यापारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के अधिकारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे समान अवसरों का प्रसार होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय राज्य के व्यापारिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल व्यापारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी बेहतर कार्य वातावरण और अवसर प्रदान करेगा। अब राज्य में दुकानें 24 घंटे खुलने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, और छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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-छत्तीसगढ़ टॉक न्यूज़ (Chhattisgarh Talk News)

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