अतुल शर्मा/Durg Bhilai News: प्रकृति का नियम है कि जीत सिर्फ सत्य की होती है, इसी प्रकार हमारे ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा जी पर लगाए गए झूठे आरोपों के बीच बड़ी खुशखबरी सामने आई है, चेयरमैन होरा द्वारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश दुर्ग गणेश राम पटेल के न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसपर उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है, और यह साबित हो गया है कि महिला एंकर शाहीन खान व उनके साथियों द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे है क्योंकि न्यूज़ एंकर शाहीन ने चेयरमैन होरा के खिलाफ पिछले चार साल से उसके साथ अभद्र व्यवहार कर परेशान करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, पीड़िता एक न्यूज चैनल चलाती है और पत्रकारिता भी करती है। इस काम को लेकर वह रोजाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहती हैं फिर भी महिला एंकर ने चार साल तक अपने साथ हुई घटना की शिकायत किसी से नहीं की, यह पूरे मामले को संदिग्ध बनाता और यह साबित करता है कि यह केवल झूठा आरोप था।
आपको बता दें कि चेयरमैन होरा ग्रैंड विजन की पार्टनरशिप के पार्टनर है। ग्रैंड विजन प्रदेश के विभिन्न जिलों में केबल टीवी प्रसारण और इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा देता है। पिछले कुछ समय से भिलाई क्षेत्र के कुछ केबल ऑपरेटर सहित अन्य लोग लगातार संस्था के सुपेला कार्यालय में आकर भुगतान न होने को लेकर विवाद कर रहे थे। इसके संबंध में ग्रैंड विजन संस्था द्वारा 13 जनवरी 2024 को थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी।
वहीं कुछ दिनों पहले श्री होरा ने न्यूज़ एंकर शाहीन खान को उसके पद का गलत उपयोग करते हुए अवैध वसूली करता पाए जाने पर महिला एंकर के न्यूज चैनल का प्रसारण बंद कर दिया था, इसी बदले के भाव से महिला एंकर ने भिलाई क्षेत्र के केबल ऑपरेटर नदीम खान, समशूल खान, सुखदेव और पल्लव व अन्य के साथ मिलकर श्री होरा की छवि खराब करने और व्यवसाय हड़पने की नियत से बड़ा षड़यंत्र कर झूठी शिकायत की थी। परन्तु सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं। सत्य के लिए संघर्ष जारी रहेगा और अंततः सत्य की जीत होगी।