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Lok Sabha Elections 2024: खुशखबरी;  मीडियाकर्मी डाक मतपत्र से भी कर सकेंगे मतदान, बिना मतदान स्थल जाए  मीडियाकर्मी प्रारूप 12घ भरकर कर सकेंगे मतदान

Lok Sabha Elections 2024: खुशखबरी;  मीडियाकर्मी डाक मतपत्र से भी कर सकेंगे मतदान, बिना मतदान स्थल जाए  मीडियाकर्मी प्रारूप 12घ भरकर कर सकेंगे मतदान
Lok Sabha Elections 2024: खुशखबरी;  मीडियाकर्मी डाक मतपत्र से भी कर सकेंगे मतदान, बिना मतदान स्थल जाए  मीडियाकर्मी प्रारूप 12घ भरकर कर सकेंगे मतदान

Lok Sabha Elections 2024: खुशखबरी;  मीडियाकर्मी डाक मतपत्र से भी कर सकेंगे मतदान, बिना मतदान स्थल जाए  मीडियाकर्मी प्रारूप 12घ भरकर कर सकेंगे मतदान

बलौदाबाजार न्यूज़: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए अनिवार्य सेवाओं में प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। प्राधिकार पत्र जारी मीडियाकर्मी फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे।

Lok Sabha Elections 2024: बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ऐसे मीडियाकर्मी जिनके नाम लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु मीडिया प्राधिकार पत्र के लिए भेजा गया है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाना है। ऐसे प्राधिकार पत्र जारी मीडियाकर्मी जो मतदान दिवस 7 मई को अपने ड्यूटी के कारण मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नही डाल सकते, उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।

Lok Sabha Elections 2024: ऐसे मीडियाकर्मी प्रारूप 12घ में अपना आवेदन अधिसूचना जारी होने की तिथि 12 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक सम्बंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। प्रारूप 12घ का आवेदन जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान मोबाईल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल कमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक नामावली में अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप्प का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है।

Lok Sabha Elections 2024: प्रारूप 12घ में आवेदन के साथ वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान दिवस के पूर्व ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये पोस्टल वोटिंग सेंटर में तीन दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित किया जाएगा।

Lok Sabha Elections 2024: जो प्रारूप 12घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जायंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर वोटिंग की पात्रता नही होगी। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी।

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