CG Tahsildar Power: छत्तीसगढ़ सरकार ने तहसीलदारों को दिया पॉवर, प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए दिए ये 5 पॉवर

CG Tahsildar Power: छत्तीसगढ़ सरकार ने तहसीलदारों को दिया पॉवर, प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए दिए ये 5 पॉवर
CG Tahsildar Power: छत्तीसगढ़ सरकार ने तहसीलदारों को दिया पॉवर, प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए दिए ये 5 पॉवर

CG Tahsildar Power: छत्तीसगढ़ सरकार ने तहसीलदारों को दिया पॉवर, प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए दिए ये 5 पॉवर

CG Tahsildar Power: छ्त्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम फैसला लिया है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने एक पहल की है। राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। अब पटवारी रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार के लिए राज्य के भू-स्वामियों को भटकना नहीं पड़ेगा।

CG Tahsildar Power: आपको बता दें कि भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के त्रुटियों में सुधारने के लिए इससे पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत किया गया था। राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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CG Tahsildar Power: छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को 5 अधिकार दिए गए हैं।

तहसीलदारों को दी गई ये 5 पॉवर

  1.  स्वामी, उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना।
  2. कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना।
  3. त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना।
  4. भूमि के सिचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना
  5. भूमि के एक फसली, बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।

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राजस्व मामलों में तेजी के निर्देश

छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी का सीजन शुरु हो चुका है। राज्य सरकार ने राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदारों के अधिकारों में की गई बढ़ोतरी को भी इसी दिशा में किया गया प्रयास माना जा रहा है।

अभी ये होती थी परेशानी

नाम, पता सहित पटवारी रिकार्ड में गलतियों को सुधारने के लिए पहले एसडीएम कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था। वहां से यह आवेदन तहसीलदार को भेजा जाता था। तहसीलदार, पटवारी को प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश देते थे। यह प्रतिवेदन पुन: एसडीएम कार्यालय भेजा जाता था। अब सीधे तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा, यहीं से त्रुटि सुधार किया जाएगा।

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