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Code of conduct : क्यों जरुरी हो जाता है चुनावी समय में धारा 151 की कार्यवाही जानिए

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Code of conduct : क्यों जरुरी हो जाता है चुनावी समय में धारा 151 की कार्यवाही जानिए

Chhattisgarh Talk / बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुका है, चुनाव आयोग ने मतदान करने की तिथि तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होने वाला है, पहला मतदान 7 नवम्बर तो वही दूसरा 17 नवम्बर को तिथि तय किया गया है।तो वही आदर्श आचार सहिता लागु होने से पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है राज्य में क़ानून व्यवस्था सुचारु रुप से संचालन करने के लिये पुलिस विभाग अहम् भूमिका अदा करती है इसी तारतम्य भारतीय दंड सहिता के कुछ विशेष धारा पर जोर दिया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाती है जिसमे से धारा 151बहुत महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है

समाज में सही ढंग से न्याय व्यवस्था और अनुशासन बनाने के लिए कानून के सभी प्रक्रियात्मक यंत्र के प्रत्येक कलपुर्जे का कुशलतापूर्वक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह उस समाज के हित के लिए हानिकारक भी हो सकता है, जिस समाज के हित के लिए ही ये कानून बनाए जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाती है, जिससे कि वे भविष्य में कभी भी ऐसी किसी गैंग में न तो शामिल हों और न ही किसी को शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

प्रक्रिया

इस धारा का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को सजा दिलवाने का होता है, जो समाज में अशांति फ़ैलाने का कार्य करते रहते हैं, जब किसी समाज में किसी गैर क़ानूनी जन सभा द्वारा कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है, जिसमें सभी अपराधियों का एक जैसा उद्देश्य हो, तो ऐसे अपराधियों को पुलिस के अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के बाद गिरफ्तार कर सकते हैं, और यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं की गयी है, और पुलिस को अपराध के बारे में कहीं और से कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसी स्तिथि में पुलिस अधिकारी न्यायालय से उन आरोपियों के खिलाफ गिरफ़्तारी का वारंट बनवा सकते हैं, जिसके आधार पर उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। किन्तु गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24, घंटे के भीतर ही न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। यह एक अपराधी को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 22 में दिया गया अधिकार है, अगर कोई पुलिस का अधिकारी ऐसा नहीं करता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

धारा 151 के अंतर्गत सजा और जमानत का प्रावधान

सामान्यतः धारा 151 के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति कोई ऐसे समूह में शामिल होता है, जिसमें पांच या पांच से अधिक लोग जुड़े हुए हों, और जिनका मुख्य उद्देश्य जन शांति को भंग करना होता है। जब कोई गैर क़ानूनी जन सभा किसी समाज के लोगों में अशांति फ़ैलाने की कोशिश करती है, तो वहाँ की पुलिस ऐसे सभी अपराधियों को जो किसी भी प्रकार से उस गैर क़ानूनी जन सभा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 151, के अनुसार कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, और जिसकी समय सीमा को 6 बर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कारावास के साथ ही आर्थिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है, यह आर्थिक दंड न्यायालय अपने विवेक से और अपराधी की हैसियत और उसके जुर्म की गहराई को देखकर निश्चित करती है।

इस धारा के अंतर्गत आने वाले आरोपी को जमानत देने का भी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि यह बहुत अधिक संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे इस धारा के मामले में जमानत मिलने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जमानत लेने के लिए जमानत के सभी चरणों का पालन करते हुए अपनी जमानत प्राप्त कर सकता है।

जिले में जनवरी 2023 से सितम्बर 2023 तक की 151की कार्यवाही

बलौदाबाजार 75 प्रकरण में 123 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज करहीबाजार 7 प्रकरण में 7व्यक्तियों पर अपराध दर्ज पलारी 45 प्रकरण में 54 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज कसडोल 33 प्रकरण में 74 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज सोनाखान एक भी व्यक्ति पर अपराध दर्ज नहीं है राजादेवरी 4प्रकरण में 19 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज बया1 प्रकरण में 1 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज गिधपुरी 3प्रकरण में 3व्यक्तियों पर अपराध दर्ज भाटापारा शहर 61प्रकरण में 144व्यक्तियों पर अपराध दर्ज भाटापारा ग्रामीण 75 प्रकरण में 95व्यक्तियों पर अपराध दर्ज सुहेला29 प्रकरण में 34 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज सिमगा 47 प्रकरण में 196 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज गिधौरी 15 प्रकरण में 19व्यक्तियों पर अपराध दर्ज गिरौधपुरी 4 प्रकरण में 5 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज लवन 33 प्रकरण में 45 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज हथबंद12 प्रकरण में 13 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज है इस प्रकार जिले भर में भदावि के कूल 444 मामलो में 832 व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज है।

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