seasonal registration : सीजन का धंधा, इसलिए ‘सीजनल रजिस्ट्रेशन’ खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्ती जानिए किनको हैं रजिस्ट्रेशन जरूरी
Chhattisgarh Talk / राजकुमार मल / भाटापारा : सीजन के दिनों में खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों को करवाना होगा ‘सीजनल रजिस्ट्रेशन’। इसमें उस जगह का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा, जहां से यह कारोबार किया जा रहा है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तेवर दिन-ब-दिन सख्त हो रहे हैं। त्यौहारी सीजन का काम निपटा लेने के बाद अब ध्यान उस क्षेत्र पर है, जो सीजन के अनुसार खाद्य सामग्री बनाते और बेचते हैं। सीमित दिनों के लिए चलने वाले इस कारोबारी क्षेत्र को इसलिए नियमों के घेरे में लिया जा रहा है क्योंकि लापरवाही यहां भी नजर आने लगी है।प्रशासन की नजर विशेष रूप से मोमोज काउंटर पर ज्यादा है।
इसलिए सीजनल रजिस्ट्रेशन
सीमित दिनों का होता है ऐसा कारोबार। इसलिए स्थानीय के साथ दीगर प्रांत के कारोबारी भी आते हैं। कुछ दिन रहकर कारोबार करते हैं फिर लौट जाते हैं। प्रारंभिक जांच में प्रशासन ने पाया है कि बेची जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप नहीं होती। शिकायतें आती तो हैं लेकिन कारोबार की जगह तय नहीं होती। ऐसे में जांच कर पाना मुश्किल होता है।
देनी होगी यह जानकारी
सीजन के कारोबार के लिए जो आवेदन कारोबारियों द्वारा दिए जाएंगे, उसमें विक्रय करने की जगह का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। इसके अलावा स्थाई पता भी अनिवार्य होगा। बेची जाने वाली सामग्री का विवरण स्पष्ट रूप से देना होगा। खाद्य सामग्री की पैकिंग में नियमानुसार आवश्यक जानकारी का उल्लेख अहम होगा ताकि प्रतिकूल स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके।
इन्हें अनिवार्य
शीत ऋतु में तिल, मूंगफली, चना, मुरमुरा, लाई और राजगीर से बनाई और बेची जाने वाली खाद्य सामग्री। स्थानीय स्तर पर बनी व पैक की हुई सोनपापड़ी और नारियल की बर्फी और लड्डू, ठेलों में खूब बेचे जाते हैं। गांठिया और पापड़ी का भी उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए यह भी ठेलों में नजर आने लगे हैं। ग्रीष्म ऋतु में सोडा, सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक के अलावा चलती-फिरती दुकानें गन्ना जूस भी बेचतीं हैं। बारिश के मौसम में कारोबार थोड़ा शांत रहता है। फिर भी ऐसे सभी कारोबारियों को ‘सीजनल रजिस्ट्रेशन’ करवाना होगा।
अनिवार्य है सीजनल रजिस्ट्रेशन
सीजन के दिनों में चलने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के कारोबारियों के लिए सीजनल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जरूरी औपचारिकताओं के साथ संबंधित कारोबारी आवेदन कर सकते हैं – उमेश वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर
https://youtu.be/yiZojyHh_rA?si=0qyryqC1zuMc0tI6