ग्रामीणों संग सरपंच ने कर डाला बड़ा खेल: दुकान के लिए लाखों रुपए वसूली, 3 साल बाद भी खाली हाथ ग्रामीण

बलौदाबाजार में गोड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया लाखों की ठगी का आरोप, एस पी और विधायक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग
बलौदाबाजार में गोड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया लाखों की ठगी का आरोप, एस पी और विधायक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग

गोड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया लाखों की ठगी का आरोप लगाया ग्रामीणों संग सरपंच ने कर डाला बड़ा खेल: दुकान के लिए लाखों रुपए वसूली, 3 साल बाद भी खाली हाथ ग्रामीण, ग्रामीणों ने पैसे वापस करने की मांग। हितग्राहियो ने बलौदाबाजार एस पी और विधायक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए बनवा रहे व्यवसायिक परिसर, अतिक्रमण।

Baloda Bazar News: बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम गोड़ा पुलिया के पास व्यावसायिक परिसर में कमरा देने की बात कहकर गोड़ा के 25 -30 हितग्राहियों से लाखों रूपए ठगी करने वाली सरपंच ग्राम पंचायत गोड़ा कौशिल्या साहू एवं सरपंच प्रतिनिधि डायमंड साहू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत किया है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक संदीप साहू को भी आवेदन सौंपकर ग्रामीणों ने आरोपी सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई करने में सहयोग करने की मांग की है।

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दरअसल गोड़ा सरपंच कौशिल्या साहू एवं प्रतिनिधि डायमंड साहू ने गोड़ा पुलिया रायपुर बलौदाबाजार मुख्य मार्ग पर नहर किनारे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से व्यवसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। शासकीय भूखंड पर निजी लाभ हेतु बिना शासन प्रशासन के अनुमति से अपनी मनमानी करते हुए अवैध निर्माण कराया जा रहा है। यह कृत्य सरपंच द्वारा अतिक्रमण के दायरे पर सम्मिलित हैं।

वहीं व्यवसायिक परिसर बनाने हेतु 25-30 हितग्राही से लाखों रुपए लगभग 3 वर्ष पहले सरपंच कौशिल्या साहू एवं सरपंच प्रतिनिधि डायमंड साहू द्वारा लिया गया हैं। इसके बदले उन्हें व्यावसायिक परिसर में कमरा देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक भी उन्हें व्यावसायिक परिसर गोड़ा पुलिया के पास कोई कमरा प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही उन्हें उनकी राशि वापस दिया गया है।

30 कमरों के लिए प्रति कमरा 1.30 लाख रुपए की वसूली

सरपंच ग्राम पंचायत गोड़ा द्वारा स्वत: नियम बनाकर कहा कि पहले 1 से 15 कमरे की कीमत 1,30,000 अक्षरी एक लाख तीस हजार, 16 से 30 कमरे की कीमत 1,20,000 अक्षरी एक लाख बीस हजार एवं 31 से 45 कमरे की कीमत 1,10,000 अक्षरी होगी। उक्त राशि को तीन किस्तों में जमा करने के लिए बाध्य किया। ग्रामीणों ने नियत तारीख तक लगभग दो-दो, तीन-तीन किश्तें सरपंच कौशिल्या साहू एवं सरपंच प्रतिनिधि डायमंड साहू के पास जमा कर दिए। इसी बीच यह निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अवहेलना के कारण व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य रुक गया।

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आम बैठक में डरकर शामिल नहीं हुए सरपंच

ग्राम गोड़ा के आम बैठक में अपनी बात रखने के लिए ग्राम पंचायत गोड़ा के उप सरपंच मोहित राम सोनवानी ने कोतवाल को सूचना देकर आपातकालीन बैठक बुलाने हेतु पत्र दिया। परंतु कोतवाल द्वारा मुनादी नहीं किया गया। कोतवाल ने मुनादी नहीं करने का कारण यह बताया कि सरपंच कौशिल्या साहू एवं सरपंच प्रतिनिधि डायमंड साहू मुनादी करने के लिए मना कर रहे हैं। कोतवाल के मना करने पर ग्राम गोड़ा के गणेश राम नवरंगे माइक वाले ने माइक के माध्यम से गली घूम कर मुनादी किया। परंतु बैठक में न तो सरपंच कौशिल्या साहू उपस्थित हुई, न ही सरपंच प्रतिनिधि एवं ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष डायमंड साहू उपस्थित हुए।

अनुमति के बाद निर्माण शुरू

जैसे तैसे न्यायालय कलेक्टर बलौदाबाजार द्वारा 5 फरवरी को आदेश जारी कर बताया कि चूकि निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के किया जा रहा है। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत गोड़ा को निर्देशित किया गया कि वे सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग के लिए विधिवत अनुमति प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त के बाद ही निर्माण कार्य की शुरुआत करने कहा।

निर्माण पूर्ण होने पर आवंटित किया जाएगा- सरपंच

इस संबंध में गोड़ा के सरपंच कौशिल्या साहू एवं प्रतिनिधि डायमंड साहू ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण पूर्ण होने पर जितने लोगों ने पैसे लिए हैं उनको आवंटित किया जाएगा। अभी निर्माण कार्य जारी है।