



बलौदाबाजार निलंबन कार्रवाई: बलौदाबाजार में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने प्रधान पाठक श्रीमती जसमीन राजसिंह को चुनाव कार्य में अवरोध डालने और उच्च अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर निलंबित किया। जानिए इस घटना और कार्रवाई के बारे में विस्तार से।
बालगोविंद मार्कण्डेय, बलौदाबाजार: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने और उच्च अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने पर शासकीय स्कूल की प्रधान पाठक श्रीमती जसमीन राजसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था और अनुशासनहीनता को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बलौदाबाजार में बड़ी कार्रवाई: प्रधान पाठक निलंबित
मामला 23 फरवरी 2025 को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान का है। इस दिन भाटापारा स्थित अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माता देवालय, भाटापारा को मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया था।
बलौदाबाजार में रिटर्निंग अधिकारी से बहस कर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप!
यहां पर प्रधान पाठक श्रीमती जसमीन राजसिंह ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर उनके साथ न केवल उच्च स्वर में बहस की, बल्कि मतदान केंद्र के रूप में स्कूल को अधिसूचित किए जाने पर विरोध जताया। श्रीमती राजसिंह ने चुनाव प्रक्रिया में अवरोध डालने का प्रयास करते हुए यह कहा कि वह स्कूल में मतदान नहीं होने देंगी। इस दौरान उनका व्यवहार भी अमर्यादित था और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के साथ असम्मानजनक तरीके से पेश आए।
निलंबन की कार्रवाई:
इस घटना के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने तत्काल प्रभाव से प्रधान पाठक श्रीमती जसमीन राजसिंह को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उन्हें मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा में नियुक्त किया गया है। साथ ही, इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलने की पात्रता होगी।

आधिकारिक बयान:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों की स्थापना और चुनाव प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं सहा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को चुनाव कार्य में सहयोग करना अनिवार्य है और उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है, जो यह निर्धारित करता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अनुशासनहीनता, दुराचार और अन्य ग़लत कार्यों के लिए दंडित किया जा सकता है।
सिविल सेवा आचरण नियम 1965:
सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों में ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मानपूर्वक आचरण करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि चुनाव कार्य में रुकावट डालने या अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का मामला सामने आता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है।
निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा बर्दाश्त नहीं: बलौदाबाजार जिला अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई विघ्न न आए और यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
बलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य को लेकर अधिकारियों का संदेश साफ है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को चुनाव प्रक्रिया में पूरा सहयोग देना होगा।
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-छत्तीसगढ़ टॉक न्यूज़ (Chhattisgarh Talk News)
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