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लापरवाही Negligence : फटाके दुकान संचालन में कलेक्टर एडवांयजरी आदेश का उल्लंघन नगर पंचायत ही दुकान सेटअप करके व्यापारियों को दिया

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लापरवाही Negligence : फटाके दुकान संचालन में कलेक्टर एडवांयजरी आदेश का उल्लंघन नगर पंचायत ही दुकान सेटअप करके व्यापारियों को दिया

फटाके व्यापारी संघ ने नीलामी राशि में कटौती की माँग

पटाखा दुकान संचालक कर रहे एडवांयजरी आदेश का उल्लंघन नियमों का नीलामी के माध्यम से आबंटित किया गया है साथ ही नगर पंचायत द्वारा ही दुकान सेटअप करके व्यापारियों को दिया गया है। जिस पर बड़ा सवाल यही बनता है की मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को फटाका दुकान सम्बंधित नियम की जानकारी नहीं है

Chhattisgarh Talk / बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ राज्य कर बलौदाबाजार जिले में 30 अक्टूबर 2023 को जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा जिले में संचालित सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में एडवाइजरी (सलाह) जारी किया गया है। जांच के दौरान स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 एवं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी श्री एस. डी. विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बास, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने नहीं बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होनी चाहिए।

विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उसके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन नहीं गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 केजी क्षमता का डीपीएस अग्नि शामक यन्त्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाना चाहिए। अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 7 बजे से 10 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए र्प्याप्त स्थान होना चाहिए।

नगर पंचायत द्वारा निर्धारित फटाके दुकान में देखा गया अनियमिता

व्यापारियों से बातचीत के दौरान पता चला की नगर पंचायत के द्वारा दुकान स्थल का चयन कर नीलामी के माध्यम से आबंटित किया गया है साथ ही नगर पंचायत द्वारा ही दुकान सेटअप करके व्यापारियों को दिया गया है। जिस पर बड़ा सवाल यही बनता है की मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को फटाका दुकान सम्बंधित नियम की जानकारी नहीं है या फिर उनके द्वारा जानबूझ नियम को ताक में रखकर फटाका बाजार स्थापित किया गया है।

क्योंकि सुरक्षा सम्बन्धी प्रथम एवं अनिवार्य बिंदु यही है की अस्थायी फटाका दुकान निर्माण में ज्वलनशील सामग्री कपडे टेंट इत्यादि का उपयोग न करके टीन शेड से बनाना था लेकिन वहाँ पर केवल कपडे से ही बनाया गया है साथ ही किसी भीदुकानदार के पास न तो अग्निशमक यँत्र है और न ही पानी और रेत की व्यवस्था भी नहीं की गयी है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है जिस कारण ग्राहक दुकान के सामने ही अपनी गाड़ी रखकर खरीददारी कर रहे है जबकि ऐसा करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए दुकानों के बीच तीन मीटर की दुरी पर बनाये जाने के लिये सख्त निर्देशित किया गया है किन्तु नगर पंचायत द्वारा तमाम तरह के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फटाका दुकान बनाया गया है जिससे कभी भी बड़ी अनहोनी की संभावना बनी हुई है।

शासन के दिशानिर्देशों पर फटाके दुकान के संचालन की जा रही है हो सकता है धरातल पर थोड़ी बहुत कमियां तो रहती है
सीएमओ, नगर पंचायत पलारी

 

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