बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर बलौदाबाजार जिले में पहली बार जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई है। यह कार्रवाई 2016 में ग्राम पंचायत देवरी में एक निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत के बाद हुई है। मृतक मजदूर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय ने जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।
साल 2016 में ग्राम पंचायत देवरी के स्कूल में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान एक मजदूर, ललित साहू (उम्र 26 वर्ष), 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गया था और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ललित साहू की पत्नी, दुर्गा बाई साहू ने अपनी याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें उसने न्याय की मांग की थी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत बलौदाबाजार और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, ताकि मृतक के परिवार को 11,02,286 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जा सके।
उच्च न्यायालय का आदेश
माननीय उच्च न्यायालय ने मृतक के परिवार को सहायता राशि देने के लिए जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। यदि धनराशि नहीं मिल पाती तो संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से यह राशि जुटाई जानी थी। न्यायालय के आदेश के बाद आज तहसीलदार बलौदाबाजार ने इस कार्रवाई की शुरुआत की।
बलौदाबाजार जनपद पंचायत में कुर्की की कार्यवाही
तहसीलदार बलौदाबाजार द्वारा आज जनपद पंचायत बलौदाबाजार और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले चल संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिनमें जनपद पंचायत के अधिकारी कार्यालय में उपयोग होने वाली कुर्सी, टेबल और अन्य सामग्री शामिल हैं। इसके बाद अचल संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया भी की जाएगी। इस संपत्ति की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी, उसे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मृतक के परिवार को प्रदान किया जाएगा।
जनपद पंचायत का बयान
जनपद पंचायत के अधिकारी इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि उन्हें इस कार्यवाही के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि देवरी पंचायत को शौचालय निर्माण के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था और यह हादसा उसी दौरान हुआ था। इसके बाद मृतक के परिवार द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
राजस्व विभाग की प्रतिक्रिया
नायब तहसीलदार नेताम ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर आज कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई है। सबसे पहले चल संपत्ति की कुर्की की गई है, इसके बाद अचल संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया की जाएगी। इस कार्यवाही के बाद प्राप्त राशि को न्यायालय के आदेश के अनुसार मृतक के परिवार को प्रदान किया जाएगा। फिलहाल यह कार्यवाही जारी है और विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से अंजाम दिया जा रहा है।
बलौदाबाजार जनपद पंचायत में हड़कंप
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अचानक शुरू हुई कुर्की की कार्यवाही से जनपद पंचायत बलौदाबाजार में हड़कंप मच गया है। जनपद पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यवाही से सकते में हैं, क्योंकि यह जिले में इस तरह की पहली घटना है।
यह मामला एक गहरे सामाजिक मुद्दे को उजागर करता है, जहां निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ और इसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की जान चली गई। न्यायालय ने उच्चतम न्याय प्रदान करते हुए मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए कुर्की की कार्रवाई की अनुमति दी। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि न्याय का कोई भी पक्ष नहीं छोड़ना चाहिए, और पीड़ितों को उनका हक समय पर मिलना चाहिए।