Diwali News : हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन: ट्रांसफार्मर के सामने लगा पटाखों का दुकान, दहशत में व्यापारी
छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिला मुख्यालय का पटाखा दुकान इन दिनों विधानसभा चुनाव को देखते हुए दशहरा मैदान से हटाकर इंदिरा कॉलोनी मुख्य मार्ग नगर पालिका के साइड पर लगाया गया है. जहां दुकान आबंटित की गई है. आबंटित दुकानों के ठीक सामने विद्युत ट्रांसफार्मर लगा है जो खतरे की घंटी भी है. जिससे निकली एक चिंगारी बड़ी तबाही मचा सकती है और सब कुछ तहस नहस हो सकता है. यह बड़ी लापरवाही बलौदाबाजार के इंदिरा कॉलोनी मुख्य मार्ग नगर पालिका के बगल में लगे पटाखा दुकान के पास देखने को मिली है.
बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के इंदिरा कॉलोनी मुख्य मार्ग नगर पालिका के बगल में लगे फटा का दुकान के ठीक सामने दो-दो टांसफार्मर लगे हैं जो कभी भी वोल्टेज के चलते चिंगारी गिरकर पटाखे पर लग सकती है. इस तरह की लापरवाही कहीं न कहीं प्रशासनिक चुक को बता रही है. वहीं मध्यमवर्गीय पटाखा व्यापारी जान जोखिम में डालकर व्यापार करने को मजबूर है. पटाखा व्यापारियों का कहना है कि जगह नीलामी के पूर्व नगरपालिका एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर को आवेदन देकर स्थान बदलने निवेदन किया था पर नहीं सुना गया और अब हमलोग खतरे के बीच दुकान लगा रहे हैं, डर भी है और व्यापार भी करना है.
वहीं फायर सेफ्टी इंचार्ज जितेंद्र कुर्रे ने मीडिया से कहा कि पटाखा दुकान के सामने पंडाल लगा है जो विद्युत ट्रांसफार्मर से लगा है. अमुनन वोल्टेज कम ज्यादा होने से चिंगारी गिरती है. जिससे कभी भी घटना घट सकता है. उन्होंने कहा कि मैंने अपने अधिकारी को बता दिया है और यदि घटना घटती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पायेंगे.
पटाखा व्यापारियों का कहना है कि नीलाम के पूर्व ही जगह बदलने कहा गया था पर नहीं बदला गया. पहले यह दुकान दशहरा मैदान मे लगता था पर इस बार विधानसभा चुनाव के कारण यहां लगाये है. खतरा है पर जोखिम उठाकर काम कर रहे हैं और जो पर्दा लगा है वह धुप से बचने लगाया गया है.
पटाखा दुकानों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- पटाखा दुकान किसी भी पलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांरा रस्सी, टेट इत्यादि का न होशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए
- पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईट) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाएं
- पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के रोल का लेप, गैरा एवं खुली बिजली माती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिये
- किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होना चाहिए
- विद्युत तारों में ज्वाइंट सुता नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
- दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 KG क्षमता का DCP अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए. इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है।
- दुकानों के सामने कुछ अंतराल में, 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था वाल्टियों के साथ होनी चाहिए।
पटाखा दुकानों के सामने बाईक / कार की पार्कि प्रतिबंधित होना चहिये । - अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेस का फोन नम्बर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए ।
- अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 7 से 10 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है ।
- अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए ।