बलौदा बाजार हिंसा: हाई कोर्ट से 43 आरोपियों को मिली जमानत, जानिए पूरा मामला?

बलौदा बाजार हिंसा: हाई कोर्ट से 43 आरोपियों को मिली जमानत (Chhattisgarh Talk)
बलौदा बाजार हिंसा: हाई कोर्ट से 43 आरोपियों को मिली जमानत (Chhattisgarh Talk)

बलौदा बाजार हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने 43 आरोपियों को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित जमानत पर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से।

बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) में 10 जून को हुए हिंसा और तोड़फोड़ की घटना के बाद अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस मामले में शामिल 43 लोगों को उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) से जमानत मिल गई है। यह जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नारायण मिरि को दी गई जमानत के आधार पर दी गई है। इन 43 आरोपियों को जमानत मिलने की याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर किया है, जिसके बाद इन लोगों को राहत मिली है।

बलौदाबाजार हिंसा: जानिए क्या है पूरा मामला?

10 जून, 2024 को बलौदा बाजार में स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई थी और इसके साथ ही एसपी कार्यालय में भी आगजनी की घटना सामने आई थी। इस हिंसक घटना के दौरान सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, इस हिंसा और तोड़फोड़ के कारण लगभग 12.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

गिरफ्तारी और जमानत प्रक्रिया:

इस मामले में 187 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कुछ लोगों के खिलाफ तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा के आरोप थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, इन आरोपियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

हाई कोर्ट से 43 आरोपियों को मिली जमानत

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नारायण मिरि को जमानत देने का आदेश दिया था, जो कि इस मामले में एक प्रमुख आरोपी थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया था कि उनके मामले में उच्च न्यायालय को पहले से दिए गए निर्देशों के आधार पर फैसला लिया जाना चाहिए। इसी फैसले के आधार पर, बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए अन्य 43 आरोपियों के मामले की याचिका पर हाई कोर्ट ने विचार किया और उन्हें जमानत प्रदान की।

हाई कोर्ट अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने की पुष्टि

जमानत मिलने के बाद, याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और न्याय दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि उच्च न्यायालय जमानत के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए त्वरित राहत प्रदान कर सकता है।

बलौदाबाजार हिंसा: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई आरोपी पहले से जमानत पर है, और अन्य आरोपियों के खिलाफ समान परिस्थितियाँ हैं, तो उन मामलों में जमानत दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत देने का निर्णय आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके द्वारा किए गए अपराध, और उनके बर्ताव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

बलौदा बाजार हिंसा: जमानत का ऐतिहासिक फैसला, क्या अन्य आरोपी भी पाएंगे राहत?

इस जमानत के फैसले के बाद, बलौदा बाजार हिंसा मामले के बाकी आरोपियों के लिए यह एक संकेत हो सकता है कि यदि उनके मामलों में सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश आता है, तो वे भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, मामले में अन्य कानूनी प्रक्रिया और जांच भी जारी है, जो भविष्य में इस प्रकार के फैसलों पर असर डाल सकती है।

बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार 43 आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह जमानत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर दी गई है, और इसे न्यायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय न्यायिक निष्पक्षता के आधार पर जमानत के मामलों में त्वरित और उचित फैसले कर सकता है।

फिलहाल, इस मामले में अन्य आरोपियों की स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है।

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-छत्तीसगढ़ टॉक न्यूज़ (Chhattisgarh Talk News)

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