अविनाश ठाकुर पुलिस अधीक्षक डायल 112 ने इन दो पत्रकारों को 50-50 लाख रुपये मानहानि का भेजा नोटिस, जानिए पूरा मामला

अविनाश ठाकुर पुलिस अधीक्षक डायल 112 ने इन दो पत्रकारों को 50-50 लाख रुपये मानहानि का भेजा नोटिस, जानिए पूरा मामला
अविनाश ठाकुर पुलिस अधीक्षक डायल 112 ने इन दो पत्रकारों को 50-50 लाख रुपये मानहानि का भेजा नोटिस, जानिए पूरा मामला

अविनाश ठाकुर पुलिस अधीक्षक डायल 112 ने इन दो पत्रकारों को 50-50 लाख रुपये मानहानि का भेजा नोटिस, जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर जो अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक डायल 112 रायपुर में पदस्त हैं। उन्होंने बलौदाबाजार जिले के दो पत्रकारों को 50-50 लाख रुपये मानहानि का नोटिस भेजा है. नोटिस में बलौदाबाजार जिले के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अविनाश ठाकुर के वकील की ओर से कहा गया है कि उनकी छवि खराब करने के मकसद से बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सैक्स रैकेट मामले में वेब पोर्टल “खबर शतक.इन” पर मेरे पक्षकार द्वारा अपराध क्रमांक 260/24 सिटी कोतवाली बलौदाबाजार से संबंधित मामले में आरोपी को बचाने हेतु रिश्वत लिये जाने का खबरें प्रसारित की जा रही हैं।

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जिन पत्रकारों को यह नोटिस भेजा गया है, उनमें खबर शतक डॉट इन के प्रधान संपादक भानुप्रताप साहू जो बंसल न्यूज के बलौदाबाजार संवादाता भी हैं, और देवेश कुमार साहू जो ज़ी न्यूज़ के संवाददाता एवं संवाददाता, खबर शतक.इन के लिए खबर संकलन करने का काम करते है। दोनो पत्रकारों ने रविवार 15 अक्टूबर 2024 को बलौदाबाजार शहर के बहुचर्चित हनी ट्रैपिंग सेक्स स्कैंडल मामले में तत्कालीन सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रहें अमित तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका कल बलौदाबाजार कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसकी खबर प्रकासन किया गया था।

खबर प्रकासन के बाद पत्रकार को मिला ये नोटिस

खबर में लिखा हैं कि “तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने आरोपी को बचाने वसूली मोटी रकम” सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन एएसपी अविनाश ठाकुर ने मामले के आरोपी लक्ष्मी केशवानी को बचाने के लिए उससे 15 लाख रुपए लेकर सरकारी गवाह बना दिया था। उक्त अधिकारी के ट्रांसफर के बाद पुलिस की एसआईटी ने जांच की तो सरकारी गवाह ही मुख्य आरोपी निकला जो टिफिन सप्लाई के नाम पर स्वादिष्ट भोजन के साथ अपने ग्राहकों के हवस को पूरा करने महिला भी उपलब्ध करता था। बाद में भयादोहन कर पीड़ितों से मोटी रकम भी वसूलता था।

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बलौदाबाजार जिले के दो पत्रकारों को 50-50 लाख रुपये मानहानि का नोटिस

नोटिस ने लिखा है कि

खबर प्रकासन के बाद दो पत्रकार को मिला ये नोटिस
खबर प्रकासन के बाद दो पत्रकार को मिला ये नोटिस
  1. ‘मेरा पक्षकार एक राजपत्रित अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत है व उनका विभाग एवं समाज में काफी मान, सम्मान व प्रतिष्ठा है।
  2. आपने अपने वाट्सएप वेब पोर्टल “खबर शतक. इन” इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे पक्षकार के संबंध में दिनांक 18/10/2024 को असत्य, दुर्भावनापूर्ण एवं भ्रामक खबर प्रसारित की है जिसके प्रसारण को आम जनता द्वारा देखा एवं पढ़ा गया है।
  3. आपने अपने वाट्सएप वेब पोर्टल “खबर शतक.इन” पर मेरे पक्षकार द्वारा अपराध क्रमांक 260/24 सिटी कोतवाली बलौदाबाजार से संबंधित मामले में आरोपी को बचाने हेतु रिश्वत लिये जाने का लेख किया गया है, जो कि असत्य, दुर्भावनापूर्ण एवं भ्रामक है।
  4. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खबर के संबंध में आप नोटिसी के द्वारा मेरे पक्षकार से सम्पर्क किये बिना एवं उनका पक्ष जाने बिना नितांत असत्य व अपमानजनक आरोप मेरे पक्षकार के संबंध में प्रसारित किये हैं जो कि पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं।
  5. यह कि, आप नोटिसी के उपरोक्त कृत्य एवं प्रकाशित समाचार से मेरे पक्षकार को अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक मानहानि का सामना करना पड़ा है तथा उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची है। साथ ही समाज एवं परिवारजनों में भी उसकी वर्षों की प्रतिष्ठा को आघात लगा है तथा सभी लोग उसे हीन भावना से देखने लगे हैं।
  6. यह कि, आप नोटिसी के द्वारा मेरे पक्षकार के प्रति सार्वजनिक रूप से प्रसारित किए गए आरोप व लांछन से मेरे पक्षकार के परिचितों व मित्रों के बीच काफी इज्जत गिरी है जिसके जिम्मेदार पूर्णतः आप नोटिसी ही हैं।
  7. यह कि, आप नोटिसी को ज्ञात हो कि आपका उपरोक्त कुकृत्य अंतर्गत धारा 356 (2) भारतीय न्याय संहिता एक गंभीर अपराध है जो कि दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा आर्थिक दण्ड से दण्डनीय अपराध हैं।

क्या कहते है पूर्व ASP अविनाश ठाकुर?

इस मामले में छत्तीसगढ़ टॉक डॉट कॉम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने बताया कि मुझे एक ह्वाट्सऐप ग्रुप से ये खबर मिला जिसमे खबर शतक.इन नामक पोर्टल द्वारा मेरी छवि धूमिल करने के लिए भ्रामक और आधारहीन खबर प्रकाशित की गई थी जिसके कारण आम जनता और समाज में मुझे अपमानित् महसूस हुआ है। इसलिए मैंने खबरशतक.इन के प्रधान संपादक भानुप्रताप साहू और संवाददाता देवेश साहू के ख़िलाफ़ अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का नोटिस दिया है। -अविनाश ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, डायल 112 रायपुर

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क्या है सेक्स एक्सटॉर्शन मामला?

बलौदा बाजार जिले के बहुत चर्चित सेक्स एक्सटॉर्शन मामले में थाना प्रभारी रहे अमित तिवारी का नाम अब सामने आया है। जिस थाने में वे पदस्थ रहे उसी सिटी कोतवाली थाने में पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर अब गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। बता दें कि सेक्स एक्सटॉर्शन का मामला बलौदा बाजार जिले में लंबे समय से चल रहा था। पत्रकारों के दबाव में आकर पुलिस मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में अब तक नेता, पुलिस, वकील, पत्रकार, व्यापारी और सेक्स वर्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है।

सिटी कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी अमित तिवारी के खिलाफ उसी के थाने में अपराध दर्ज किया गया है। बलौदाबाजार हनी ट्रैप केस में 30 अगस्त से अब तक पुलिस ने इससे जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि, ग्रुप हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से पैसों की वसूली करता था।

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जांच में अब इसके तार पुलिस अधिकारी के ऊपर भी जुड़ चुके हैं। अपराध दर्ज होने के बाद निरीक्षक अमित तिवारी ने बलौदाबाजार सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे माननीय मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। माननीय न्यायाधीश का कहना है कि, मामला संजीदा है और पैसे लेने की हिस्सेदारी में अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल है, इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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इनके खिलाफ दर्ज हुई है FIR

मामले का खुलासा होने के बाद से अब तक पुलिस इस मामले में 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले में अब तक थानेदार अमित तिवारी को छोड़कर वकील महान मिश्रा, भाजपा नेता और बलौदा बाजार के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा का विधायक प्रतिनिधि रहे शिरीष पांडे, प्रधान आरक्षक अंजोर सिंह मांझी, टिफिन सेंटर संचालक लक्ष्मी केसरवानी, कथित पत्रकार आशीष शुक्ला, दलाल प्रत्युष मर्रेया, दुर्गा टंडन, रवीना टंडन, पुष्पमाला फेंकर, हीराकली बंजारे चतुर्वेदी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से प्रधान आरक्षक अंजोर सिंह मांझी, टिफिन सेंटर संचालक लक्ष्मी केसरवानी, कथित पत्रकार आशीष शुक्ला, पूर्व विधायक प्रतिनिधि शिरीष पांडेय वर्तमान में जेल में बंद हैं। जबकि तत्कालीन बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित तिवारी फरार हैं।

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