Fraud Case: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (High Court) ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों (Officers and employees) को सलाह दी है. कि वे रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई न गंवाएं. इस तरह का निवेश छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्ते) कर्मचारी नियम, 2023 के नियमों के तहत कदाचरण है. वहीं, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (Chhattisgarh Civil Services) (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के तहत दंडनीय है. रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से यह जानकारी में आया है.
कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने या अधिक लाभ देने का लालच दिया जाकर जन साधारण को गुमराह किया जा रहा है. इसे देखते हुए राज्य के जिला न्यायालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने या अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह न गंवाएं.
सभी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया आगाह
रजिस्ट्रार जनरल ने आगे लिखा है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई निवेश या कृत्य “छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है. यह कदाचरण की श्रेणी में आता है और “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है. इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति या संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने और ऐसा कोई भी काम करने से बचें. सतर्क रहते हुए संभावित धोखे से भी बचें. उल्लंघन की दशा में विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.