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Election Commission Notis : बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार को निर्वाचन आयोग की नोटिस, भाजपा कार्यकर्ता को रिहा करने का दिया आदेश

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Election Commission Notis : बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार को निर्वाचन आयोग की नोटिस, भाजपा कार्यकर्ता को रिहा करने का दिया आदेश

– भाजपा नेता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने की थी शिकायत
– धारा 151 के दुरुपयोग व चुनाव प्रचार रोकने का लगाया था आरोप

Chhattisgarh Talk / रायपुर : रायपुर कमिश्नर ने कलेक्टर बलौदाबाजार चंदन कुमार को गुरुवार को नोटिस जारी किया है और नोटिस में धारा 151 के तहत गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया है। इस आशय का आदेश उपायुक्त, रायपुर संभाग के हस्ताक्षर से जारी हुआ। उक्त आदेश में नोटिस पर तत्काल प्रतिवेदन भी मांगा है।

जारी आदेश में भाजपा निर्वाचन आयोग संपर्क समिति के संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा द्वारा गत दिनों भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय , रायपुर को की गई शिकायत का उल्लेख है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कलेक्टर चंदन कुमार ने  धारा 151 के तहत प्राप्त शक्तियों और पद का दुरुपयोग किया है, साथ ही भाजपा के प्रचार को रोकने की कोशिश की है।

डॉ. मिश्रा ने अपने शिकायत में उल्लेख किया था कि  कलेक्टर श्री कुमार द्वारा बलौदाबाजार में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार को रोकने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, भाजपा की प्रचार सामग्री जब्त की, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया, बावजूद उनके खिलाफ धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है, धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राप्त क्षेत्राधिकार केवल संज्ञेय अपराध की संभावना की स्थिति तक सीमित है।

डॉ. मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया था कि श्री कुमार ने इसके अलावा गिरफ्तारी के समय निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन न करते हुए स्पष्ट रूप से प्राप्त शक्तियों एवं पद का दुरूपयोग किया गया है।  धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी की अवधि 24 घंटे से अधिक की नहीं हो सकती है। किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी के पूर्व भी विहित प्रक्रिया का पालन करना होता है। बलौबाजार कलेक्टर ने यह सबकुछ जानबूझकर किया है,लिहाजा उनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई की मांग की गई थी। जिस पर 48 घंटे के भीतर नोटिस जारी कर भाजपा कार्यकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

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